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आधार से नहीं जुड़े होने पर 31 मार्च के बाद निष्क्रिय होगा पैन

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा कि अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) को 31 मार्च तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समय सीमा कई बार बढ़ायी गयी है। मौजूदा समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। विभाग के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है।

आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च तक सूचना देनी

हालांकि, 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आबंटित किये गये हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च तक सूचना देनी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा।

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विभाग के अनुसार जो लोग 31 मार्च के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं

आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिये पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोगों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, उन्हें सूचना नहीं देने को लेकर आयकर कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे। विभाग के अनुसार जो लोग 31 मार्च के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं। वह आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से परिचालन में आ जाएगा।

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