निर्भया केस

निर्भया केस : दोषियों को 20 मार्च को सुबह साढ़े 5.30 बजे होगी फांसी

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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस में गुरुवार को नया डेथ वारंट जारी किया है। अब नए डेथ वारंट के अनुसार दोषियों को 20 मार्च को सुब​ह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी।

वकील ने कोर्ट को बताया कि नोटिस चार मार्च को ई-मेल कर दिया गया

दोषियों की ओर से पेश वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता एपी सिंह ने बताया कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई को लेकर उन्‍हें तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि नोटिस चार मार्च को ई-मेल कर दिया गया था।

दोषियों के सभी कानूनी विकल्‍प खत्‍म

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रवि काजी ने कोर्ट को बताया कि दोषियों के सभी कानूनी विकल्‍प समाप्‍त हो चुके हैं। इससे पहले एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही अतिरिक्‍त वक्‍त देने की मांग कर दी। उन्‍होंने कहा कि वह दोषी पवन गुप्‍ता से मिलने के लिए समय चाहते हैं। एपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि पवन को यह बात समझ में नहीं आ रही कि राष्‍ट्रपति ने उसकी दया याचिका कैसे खारिज दी? वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता ने कहा कि वह पवन से बात करना चाहते हैं। तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा कि अब किसी दोषी के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।

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जज ने दोषियों के वकील से पूछा यह सवाल

दोषियों की ओर से पेश वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता एपी सिंह ने दोषी अक्षय से भी मिलने की इच्‍छा जताई। उन्‍होंने बताया कि उसने राष्‍ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की है, जिसकी स्थिति फिलहाल साफ नहीं है। इस पर जज ने एपी सिंह से पूछा कि राष्‍ट्रपति के समक्ष दूसरी दया याचिका की स्थिति क्‍या है? इस पर दोषी अक्षय के वकील ने बताया कि उनके पास जेल की ओर से दी गई 25 फरवरी की रिसीविंग है। उन्‍होंने बताया कि वह दोषी अक्षय से मिलना चाहते हैं, ताकि आगे क्‍या किया जाए इस पर चर्चा किया जा सके?

बता दें कि इससे पहले निर्भया केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया था कि दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। ऐसे में दो मार्च को डेथ वारंट पर लगाए गए स्टे की अब कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की तारीख तय की थी।

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