PAN-Aadhaar

आपका PAN-Aadhaar नहीं हुआ है लिंक तो पड़ेगा 1000 जुर्माना

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नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन (PAN-Aadhaar) कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए टेंशन वाली खबर है। आपको अब अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड (PAN-Aadhaar) से लिंक कराने के लिए डबल जुर्माना देना पड़ेगा और ये जुर्माना 1 जुलाई, 2022 से देना होगा। 30 जून, 2022 तक पैन-आधार लिंकिंग जुर्माना 500 रुपये था, लेकिन अब 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका

पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं, Link Aadhaar पर क्लिक करें

Click Here पर अपने स्टेट्स देखने के लिए क्लिक करें, यहां आपको आधार और पैन की डिटेल्स दर्ज करनी होगी।

अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो Your PAN is linked to Aadhaar Number दिखाई पड़ेगा

अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा, फिर Link Aadhaar पर क्लिक करें।

इसके बाद डिटेल्स भरें, फिर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

जुर्माना ऐसे भरना होगा

स्टेप 1: पैन-आधार लिकिंग के पोर्टल पर जाकर- https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean

स्टेप 2: पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें

स्टेप 3: Tax Applicable को चुनें

स्टेप 4: कृपया सुनिश्चित करें कि फी पेमेंट माइनर हेड 500 (फी) और मेजर हेड 0021 (कंपनियों के अलावा इनकम टैक्स) के तहत सिंगल चालान में करनी है.

स्टेप 5: नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें

स्टेप 6: पैन नंबर डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और एड्रेस दर्ज करें

स्टेप 7: कैप्चा दर्ज करें और Proceed टैब पर क्लिक करें

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