वसूली कांड: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ ED की बड़ी कार्यवाही

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100 करोड़ वसूली कांड में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4.20 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस मामले पर अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 72 वर्षीय देशमुख पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कम से कम तीन समन में शामिल नहीं हुए हैं।

इससे पहले उनके बेटे हृषिकेश और पत्नी को भी संघीय जांच एजेंसी ने तलब किया था लेकिन उन्होंने भी गवाही देने से इनकार कर दिया। देशमुख के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को लगता है कि कथित धनशोधन मामले में उनके खिलाफ ईडी की जांच उचित नहीं है।

इससे पहले अनिल देशमुख के वकील ने बुधवार को कहा था कि उनके मुवक्किल को लगता है कि कथित धनशोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच उचित नहीं है और इसलिए वह तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे । देशमुख के वकील कमलेश घुमरे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि ईडी की जांच वास्तविक जांच के बजाय ‘उत्पीड़न’ की तरह ज्यादा दिखती है।

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इस साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की शिकायत पर सीबीआई और ईडी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। सिंह ने अपनी शिकायत में देशमुख पर कम से कम 100 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।

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