आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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मुंबई। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने के बजाए बढ़ती ही जा रही है। मुंबई की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान और अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। वहीं आज भी आर्यन को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। जिसके बाद अब दूसरा झटका एनडीपीएस कोर्ट से लगा है।

दरअसल मामले में आर्यन की ओर से बॉम्‍बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करी थी। जिस पर आज कोई फैसला नहीं हो सका। एनसीबी की मांग पर बॉम्‍बे हाई कोर्ट अब मंगलवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। फिलहाल आर्यन खान को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट द्वारा आर्यन खान की जमानत नामंजूर किए जाने के बाद अब उनके वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

एनसीबी ने की थी और समय देने की मांग

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिन्दे शुक्रवार को सुनवाई की मांग की। लेकिन एनसीबी की ओर से पेश वकील एएसजी ने कॉपी नहीं मिलने की बात की ताकि पूरी तैयारी कर सकें। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से और समय दिए जाने की मांग की। जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया और मंगलवार को आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की तारीख तय की।

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