टिक-टॉक

24 अप्रैल तक होगा निर्णय, हट सकता है टिक-टॉक पर लगा प्रतिबंध

862 0

टेक डेस्क। टिक-टॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने के को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार यानी आज मद्रास उच्च न्यायालय से याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया। मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा।

ये भी पढ़ें :-‘टिक टॉक’ को लेकर सरकार सख्त, गूगल और एप्पल को दिया ये आदेश 

आपको बता दें द्रास उच्च न्यायालय ने ऐसे ऐप्स के जरिए ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ उपलब्ध कराए जाने पर चिंता जताई थी। टिक टॉक ने आदेश को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है अपने बचाव में टिक टॉक ने कहा था कि उसे ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

ये भी पढ़ें :-हाईकोर्ट के आदेश पर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल से हटा TikTok 

जानकारी के मुताबिक चीनी वीडियो ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने को रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर अगली तारीख 22 अप्रैल यानि की आज तय की थी, लेकिन अब इसका 24 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है ।

Related Post

भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल

मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का कोर्ट में सरेंडर, जानें क्या था मामला?

Posted by - February 25, 2020 0
नई दिल्ली। मेरठ के भाजपा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने कानून के उल्लंघन के मुकदमे में मंगलवार को विशेष न्यायधीश पंकज…
चुनाव आयोग सख्त

योगी, माया के बाद चुनाव आयोग ने आजम और मेनका के चुनाव प्रचार पर लगाई रोक

Posted by - April 16, 2019 0
लखनऊ। सीएम योगी और मायावती के खिलाफ कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और सपा पार्टी…