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24 अप्रैल तक होगा निर्णय, हट सकता है टिक-टॉक पर लगा प्रतिबंध

टिक-टॉक

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टेक डेस्क। टिक-टॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने के को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार यानी आज मद्रास उच्च न्यायालय से याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया। मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा।

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आपको बता दें द्रास उच्च न्यायालय ने ऐसे ऐप्स के जरिए ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ उपलब्ध कराए जाने पर चिंता जताई थी। टिक टॉक ने आदेश को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है अपने बचाव में टिक टॉक ने कहा था कि उसे ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

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जानकारी के मुताबिक चीनी वीडियो ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने को रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर अगली तारीख 22 अप्रैल यानि की आज तय की थी, लेकिन अब इसका 24 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है ।

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