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‘टिक टॉक’ को लेकर सरकार सख्त, गूगल और एप्पल को दिया ये आदेश

टिक टॉक

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टेक डेस्क। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कथित तौर पर Google और Apple को अपने App Stores से चीनी वीडियो शेयरिंग एप्लिकेशन टिक टॉक को हटाने के लिए कहा है। 3 अप्रैल को दिये गए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर TikTok की याचिका को खारिज कर दिया था।

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आपको बता दें मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसे ऐप्स के जरिए ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ उपलब्ध कराए जाने पर चिंता जताई थी। टिक टॉक ने आदेश को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है अपने बचाव में टिक टॉक का कहना है कि उसे ‘अश्लील और अनुचित सामग्री’ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

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जानकारी के मुताबिक टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी।वहीँ  अपने बचाव में, TikTok का कहना है कि इसे उस तरह की सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

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