जन अधिकार पार्टी

सुप्रीम कोर्ट RTI के अधीन आएगा या नहीं, फैसला 13 अक्टूबर को

884 0

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस याचिका पर फैसला सुनाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को पारदर्शिता कानून के तहत RTI के अधीन लाने की मांग की गई थी। सीजेआई दफ्तर इसके अधीन आएगा या नहीं बुधवार को इस पर शीर्ष अदालत फैसला सुनाएगी।

रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने चार अप्रैल को रख लिया था उस अपील पर फैसला सुरक्षित

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने चार अप्रैल को उस अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें सीजेआई ऑफिस को RTI के तहत लाने की अनुमति देने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका को RTI कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दाखिल किया है।

Related Post

CM Vishnu Dev Sai

मुख्यमंत्री साय ने मकर संक्रांति पर वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का किया विमोचन

Posted by - January 14, 2025 0
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय(CM Vishnu Dev) ने आज मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के शुभ अवसर…