सुप्रीम कोर्ट ने दी मंज़ूरी, कोरोना मृतकों के परिजनों को मिलेगा 50 हजार का मुआवजा

589 0

नई दिल्ली। कोरोना से हुई मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा देने के केंद्र के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। पैसे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे।

देश की शीर्ष अदालत ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुआवजा राज्यों की अनुग्रह राशि देने की अन्य योजना से अलग होगा। ये मुआवजा भविष्य में होने वाली मौतों पर भी लागू होगा। इसका भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा। कोर्ट ने कहा कि लाभार्थी का पूरा विवरण प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाए। अदालत ने आदेश में कहा कि मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान हर हाल में किया जाएगा और यह विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य द्वारा भुगतान की गई राशि से अलग होगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने पर सहमति जताई थी। कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को केंद्र सरकार 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी दी थी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष से दी जाएगी। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में यह भी कहा कि ये अनुग्रह राशि कोविड महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि यह राशि उन मृतकों के परिवारों को भी दी जाएगी जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट ने की सरकार की सराहना

कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजे की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सराहना की है। कोर्ट ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया, वैसा और कोई देश नहीं कर सका। केंद्र ने हर मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी है। कोर्ट ने कहा कि यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली, उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है।

मुआवजा देने की प्रक्रिया की भी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। इसके मुताबिक संबंधित परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र समेत निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से मुआवजे की राशि का दावा कर सकेंगे। प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए।

कैसे मिलेगा मुआवजा
केंद्र की ओर से पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अनुग्रह राशि के लिए कोविड डेथ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। राज्य सरकारें एसडीआरएफ से यह पैसे देगी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पैसे का वितरण करेगी। इसके लिए जो भी दावेदार होगा वह संबंधित अथॉरिटी के सामने जरूरी दस्तावेज और डेथ सर्टिफिकेट पेश करेगा और दस्तावेज पेश होने के बाद उसे वेरिफाई किया जाएगा और 30 दिनों के भीतर उसे अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह राशि आधार लिंक होगी और डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर प्रोसेस से मृतक के परिजनों को राशि मिलेगी।

Related Post

CM Yogi

Bihar Election: राजद-कांग्रेस पर योगी का प्रहार, बोले- यह फर्जी वोट डलवाएंगे, चेहरा नहीं दिखलाएंगे

Posted by - October 16, 2025 0
सहरसा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) गुरुवार से बिहार विधानसभा के चुनावी रण में उतरे। उन्होंने दूसरी…
गंगा का कायाकल्प

गंगा के कायाकल्प में जनसहभागिता जरूरी, ताकि विश्वपटल पर होगी चर्चा : पीएम मोदी

Posted by - December 14, 2019 0
कानपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को कानपुर में कहा कि गंगा समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की पवित्र नदी है। इसको स्वच्छ…
CM Bhajanlal Sharma

अमेरिका के उपराष्ट्रपति की प्रस्तावित यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने ली समीक्षा बैठक

Posted by - April 19, 2025 0
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री जेडी वेंस की प्रस्तावित (21 से 24…
CM Bhajan Lal

प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप से देश में विकास को मिली अभूतपूर्व गति : मुख्यमंत्री

Posted by - November 13, 2024 0
जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को बिहार के दरभंगा से देश को 12 हजार करोड़ रुपये की सड़क, रेलवे,…