UCC

सभी औपचारिकताएं पूरी, UCC लागू करने के लिए तैयार: सीएम पुष्कर धामी

39 0

देहारादून। उत्तराखंड में कल समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने से पहले , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में किए गए अपने वादे को पूरा किया है। एएनआई से बात करते हुए, सीएम धामी ने उल्लेख किया कि यूसीसी के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि उत्तराखंड में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धामी ने एएनआई से कहा, “2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जिसे हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा था – हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि हम सरकार बनने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे। हमने सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं और अधिनियम (UCC) अब लागू होने के लिए तैयार है।” उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला दिया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि देश “पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।”

धामी (CM Dhami) ने कहा कि ” उत्तराखंड UCC लाने वाला पहला राज्य बन गया है – जहाँ लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा – और हम 27 जनवरी को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत उल्लिखित UCC ला रहे हैं।” उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 को लागू करेगी , जो वसीयतनामा उत्तराधिकार के तहत वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, के निर्माण और रद्द करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करेगा। राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है ।

UCC उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है , अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है इसके तहत विवाह केवल उन्हीं पक्षों के बीच सम्पन्न किया जा सकेगा, जिनमें से किसी का जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों ही कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हों, पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा वे निषिद्ध संबंधों की परिधि में न हों। विवाह संस्कार धार्मिक रीति-रिवाजों अथवा कानूनी प्रावधानों के तहत किसी भी रूप में सम्पन्न किए जा सकेंगे, लेकिन अधिनियम लागू होने के बाद होने वाले विवाहों का 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 26 मार्च 2010 से पहले या उत्तराखंड राज्य के बाहर , जहां दोनों पक्ष तब से साथ रह रहे हैं और सभी कानूनी पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, विवाह अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीकृत हो सकते हैं (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है)। इसी तरह, विवाह पंजीकरण की स्वीकृति और पावती का काम भी तुरंत पूरा किया जाना आवश्यक है। आवेदन प्राप्त होने के बाद, उप-पंजीयक को 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय लेना होता है।

Related Post

New national education policy

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नये भारत का मार्ग होगा प्रशस्त : रामनाथ कोविंद

Posted by - August 14, 2020 0
नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने देश में हाल ही में लागू नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दूरदर्शी और…
CM Dhami

उत्कृष्टता सम्मान समारोह में सीएम धामी ने प्रतिष्ठित लोगों को किया सम्मानित

Posted by - April 29, 2022 0
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने गुरूवार को आईएसबीटी रोड (ISBT Road) स्थित एक होटल (Hotel) में आयोजित…