मैगी फिर आया मुश्किलों में,सुप्रीम कोर्ट में दोबारा होगी सुनवाई

1302 0

नई दिल्ली।तीन साल बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में लंबित नेस्ले के मैगी मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही की अनुमति दे दी। जस्टिस डीवाय चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने आयोग से कहा कि वह मैगी के नमूनों के बारे में मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की रिपोर्ट पर विचार करे। इस मामले में सरकार ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए नेस्ले इंडिया से 640 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा था। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ने मैगी के नमूनों की जांच की थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने नेस्ले की चुनौती पर एनसीडीआरसी की ओर से की जा रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

गौरतलब है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 2015 में नेस्ले इंडिया के खिलाफ एनसीडीआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी। मंत्रालय ने यह शिकायत तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज कराई थी। 2015 में ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मैगी नूडल्स के नमूनों में तय मानक से अधिक लेड पाए जाने पर इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्राधिकरण का कहना था कि यह इंसान के लिए असुरक्षित और घातक है।

साथ ही इस मामले में नेस्ले इंडिया ने अक्टूबर 2015 में आपत्ति दर्ज कराई थी। एनसीडीआरसी से कहा गया था कि सरकार के इस अभियोग में कुछ भी नया नहीं है। इन आरोपों को 13 अगस्‍त 2015 के आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। इस आदेश में हाईकोर्ट ने मैगी नूडल्‍स पर लगाए गए देशव्‍यापी प्रतिबंध को गलत ठहराया था।

Related Post

Maharastra

महाराष्ट्र में कोरोना से जान गंवाने वाले 8 लोगों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

Posted by - April 7, 2021 0
औरंगाबाद।  महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 (covid 19) से जान गंवाने वाले आठ लोगों का अंतिम संस्कार एक ही…
yogi government

पिछले पांच सालों में यूपी में बढ़े 27 फीसदी पर्यटक और होटलों में साढ़े हजार कमरे भी

Posted by - May 15, 2022 0
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) की पिछले पांच सालों में दूरदर्शी नीति का परिणाम है कि कोरोना के बाद…