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पैन कार्ड को आधार से करें लिंक, नहीं तो देना पड़ेगा 10,000 रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली: सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड (PAN card) या स्थायी खाता संख्या सबसे आवश्यक दस्तावेज माना जाता है। यह 10 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक पैन नंबर (Alphanumeric pan number) के साथ आता है। इसके उपयोग के बिना कोई भी वित्तीय लेनदेन (Financial transactions) नहीं हो सकता है। पैन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयकर प्राधिकरण (Income tax authority) को सभी वित्तीय लेनदेन का ट्रैक रखने में मदद करता है।

पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड संख्या से जोड़ने की सलाह दी जाती है। अगर आप इस समय सीमा से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। समय सीमा के बाद पैन को आधार से जोड़ने पर आपको पेनल्टी भी देनी होगी।

इसके अलावा, यदि व्यक्ति एक पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जुर्माना के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए

नया ई-फाइलिंग पोर्टल 2.0 खोजें।
अब, ‘हमारी सेवाएं’ टैब पर क्लिक करें
‘लिंक आधार’ विकल्प चुनें
नए पेज पर अपनी सभी जानकारी भरें
अपना पैन नंबर, आधार नंबर, आधार और मोबाइल नंबर के अनुसार नाम भरें
अब बॉक्स पर टिक करें “मैं अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं”
6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें जो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है
ओटीपी दर्ज करें और ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें
क्लिक करने के बाद, एक पॉप-अप संदेश जिसमें कहा गया है कि आधार अनुरोध के साथ आपका लिंक पैन सबमिट कर दिया गया है।
एसएमएस के जरिए पैन को आधार से लिंक करें

आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें। अब स्टेप 1 में बताए गए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें

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