केरल हाई कोर्ट: विवाह पंजीकरण अब दुल्हा-दुल्हन के उपस्थित हुए बिना संभव!

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विशेष विवाह अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दुल्हा-दुल्हन के उपस्थित हुए बिना भी फेसियल रिकॉग्निशन और बायोमीट्रिक जैसी तकनीक के जरिए विवाह का पंजीकरण किया जा सकता है। बता दें केरल हाई कोर्ट ने केंद्र के अधिवक्ता से इस संबंध में पक्षकारों की पहचान के लिए फेसियल रिकॉग्निशन व अन्य तकनीकों के इस्तेमाल पर केंद्र से नीतिगत निर्देश लेने के लिए कहा।

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जस्टिस मुहम्मद मुस्ताक और कौसर एडप्पागठ की पीठ ने केंद्र के अधिवक्ता से इस संबंध में पक्षकारों की पहचान के लिए फेसियल रिकॉग्निशन व अन्य तकनीकों के इस्तेमाल पर केंद्र से नीतिगत निर्देश लेने के लिए कहा। खंडपीठ ने एकल पीठ के जस्टिस पीबी सुरेश कुमार के नजरिये से सहमति जताते हुए कहा, यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि वर-वधू की भौतिक उपस्थिति के बिना विवाह पंजीकृत किया जा सकता है। हालांकि, पंजीकरण अधिकारी दोनों की पहचान सुनिश्चित करने की स्थिति में होना चाहिए। ऑनलाइन इस पहचान को तय करने की प्रक्रिया के बारे में विचार करने की जरूरत है।

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