पत्रकार सुरक्षा कानून

छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा पत्रकार सुरक्षा कानून: भूपेश बघेल

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू रविवार को रायपुर प्रेस क्लब के नव वर्ष मिलन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहां पत्रकारों से जुड़े कई मुद्दों पर सीएम से चर्चा की गयी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य होगा जो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेगा।

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प्रस्तावित पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी में जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कानून का प्रारूप बनाने वाली समिति में उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंजना प्रकाश, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता राजूराम चंद्रन, महाधिवक्ता छत्तीसगढ़, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव वित्त, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग, ललित सुरजन, प्रकाश दुबे भी शामिल हैं।

जानें- क्या है इस कानून में ?

प्रताड़ना, धमकी, गलत मुकदमा और गिरफ्तारी के मामलों में सुनवाई प्रस्तावित कानून के मसौदे के अनुसार इसे छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी संरक्षण अधिनियम कहा जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के 30 दिन के भीतर भूपेश बघेल सरकार राज्य स्तर और प्रत्येक जिले में कमेटियों का गठन करेगी। राज्य स्तरीय कमेटी मीडियाकर्मियों की प्रताड़ना, धमकी, गलत मुकदमा दर्ज कराने और गिरफ्तारी के मामलों की शिकायत सुनेगी।

प्रारूप के मुताबिक कमेटी में एक पुलिस अधिकारी को सम्मलित किया जाएगा, जोकि एडीजीपी (अतिरिक्त महानिदेशक) के पद से नीचे का नहीं होगा। जनसंपर्क कार्यालय के मुखिया के साथ ही तीन मीडियाकर्मियों को कमेटी में शामिल किया जाएगा, जो कम से कम 12 साल से पत्रकारिता कर रहे हों। इसमें एक महिला कर्मचारी होगी। जिलों में जोखिम प्रबंधन (रिश्क मैनेटमेंट) शाखा का भी गठन किया जाएगा, जोकि राज्य स्तरीय कमेटी की देखरेख में कार्य करेगी।

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