GST can be incurred on the purchase of gold

जानिए सोने की खरीद पर लग सकता है कितना GST

1348 0

नई दिल्ली। सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद अगर आप जूलरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वूपर्ण है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जल्द ही पुराने सोने और जूलरी को बेचने पर जीएसटी लग सकता है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने शुक्रवार को बताया कि राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर तीन फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन चुकी है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानिए ऐसी ग्रामीण महिलाएं जिन्होंने बनाई खुद की पहचान

सोने की कीमत बाजार में जूलरी के वजन और कैरेट से हिसाब से अलग होती हैं। लेकिन, सोने की जूलरी खरीदने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3 फीसदी GST लगता है। जूलरी की पेमेंट आप किसी भी मोड में करेंगे, 3 फीसदी GST आपको चुकाना होगा।

शायद ही लोग जानते हों कि सोना खरीदने के साथ ही सोना बेचने पर भी टैक्स लगता है। बेचते वक्त यह देखा जाता है कि जूलरी आपके पास कितने वक्त से है, क्योंकि उस अवधि के हिसाब से उस पर टैक्स लागू होगा। सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा।

सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब खरीद की तारीख से 3 साल के अंदर आप जूलरी बेचते हैं। STCG के नियम के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा। जूलरी बेचने पर आपकी जितनी कमाई हुई है उस कमाई पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटेगा।

सुशांत सिंह के लिए ग्लोबल प्रेयर में शामिल होने के लिए अंकिता लोखंडे ने की अपील

3 साल या उससे ज्यादा पुरानी जूलरी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स भरना होगा। LTCG के मुताबिक, टैक्स की दर 20.80 फीसदी होगी। पिछले बजट में ही LTCG पर सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया है। टैक्स की दर में सेस शामिल है। हालांकि, उससे पहले तक सोना बेचने पर 20.60 फीसदी LTCG लगता था।

Related Post

महामृत्युंजय मंत्र

Mahashivratri 2020 : मौत के मुहाने पर खड़े लोगों की कैसे रक्षा करता है महामृत्युंजय मंत्र?

Posted by - February 19, 2020 0
नई दिल्ली। महाशिवरात्रि का पर्व शुक्रवार 21 फरवरी को पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव…