नई दिल्ली। निर्भया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की अर्जी ठुकरा दी है। कोर्ट ने निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने से इंकार किया है। हाई कोर्ट ने चारों दोषियों को सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए एक डेडलाइन दे दी है।
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