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AIMIM के नेता मोहम्मद शाह आलम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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प्रयागराज: प्रयागराज में बीते 10 जून को शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा मामले में आरोपी मोहम्मद शाह आलम AIMIM जिलाध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने मोहम्मद शाह आलम के अधिवक्ता और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बिसेन के विस्तृत तर्कों को सुनने एवं पुलिस ने कागजात दिखाए है उसके बाद जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया है।

जिला अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, आरोपित का अपराधिक इतिहास भी है और ये मामला हिंसा में राहगीरों, पुलिस बल पर पथराव करने गोलियों और बमों से हमला करने का है। पुलिस ने जब अतिरिक्त बल का प्रयोग तब हालात पर काबू पाया गया। करेली थाने पर 10 जून को हजारों की भीड़ करीब दो बजे अटाला मोहल्ले की तरफ से पथराव करने लगे, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि। गोली बम चलाने लगे इससे राहगीरों एवं पुलिस बल में लगे तमाम लोगों को चोटे आई थी।

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इसी मामले में अदालत ने एक अन्य आरोपित उमर खालिद की भी अग्रिम जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया है। गौरतलब है कि दोनों आरोपी मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने कोर्ट से दोनों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कराया इसके साथ ही एसएसपी प्रयागराज ने दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया है।

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