वरुण गांधी

वरुण गांधी का नामांकन रद्द कर सकता है चुनाव आयोग , जाने क्या है वजह?

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नई दिल्ली। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर आरोप है कि उन्होंने टेलिफोन बिल के 38 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने पीलीभीत जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे वरुण गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है।

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बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर आरोप  कि बीएसएनएल बिल के 38 हजार रुपये का नहीं किया भुगतान

बीएसएनएल ने बीते 30 मार्च को लिखे पत्र में उल्लेेख किया है कि पीलीभीत के सांसद के तौर पर वरुण गांधी के 2009-2014 के कार्यकाल के दौरान बकाया टेलीफोन बिल का भुगतान कई प्रयासों के बावजूद नहीं किया। पत्र में कहा गया कि 2019-2014 के दौरान पीलीभीत के पूर्व सांसद वरुण गांधी के निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराए गए टेलीफोन के खिलाफ 38,616 रुपये की राशि बकाया है।

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बीएसएनएल जिला अधिकारी ने बताया कि नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना वरुण गांधी ने दाखिल किया है नामांकन 

बीएसएनएल ने कहा कि लोकसभा सचिवालय द्वारा किए गए पत्राचारों की एक लंबी श्रृंखला के बाद यह सूचित किया गया है कि यह राशि ब्रॉडबैंड सेवाओं से संबंधित हो सकती है, जिसका सांसद द्वारा स्वयं भुगतान किया जाना आवश्यक है।  पत्र में कहा गया है कि वरुण गांधी ने पीलीभीत से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन बीएसएनएल जिला अधिकारी ने बताया कि नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना दाखिल किया है। प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ सरकारी विभागों से नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि उम्मीदवार नियमों का पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग उनका नामांकन रद्द कर सकता है।

इस बार पार्टी ने फिर से पीलीभीत सीट से चुनाव मैदान में उतारा 

बता दें कि वरुण गांधी 2009 में पीलीभीत से सांसद बने थे। 2014 में वह सुल्तानपुर से चुनाव लड़े, जबकि इस बार उन्हें पार्टी ने फिर से पीलीभीत सीट से चुनाव मैदान में उतारा है।

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