UAE ने निजी आजादी के मद्देनजर इस्लामी कानूनों में किए एतेहासिक बदलाव

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अंतर्राष्ट्रीय डेस्क.   संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने शनिवार को देश के इस्लामिक निजी कानूनों को लेकर बड़े बदलावों की घोषणा की है. यूएई में नए कानूनों के अंतर्गत अब गैर शादी शुदा जोड़ों को साथ रहने की इजाजत दे दी गई है और शराब को लेकर प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है. साथ ही सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या को जायज ठहराने वाले कानून को खत्म कर दिया गया है और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. यूएई में इस तरह के बदलाव को पर्सनल फ्रीडम की तरफ एक बड़ा कदम कहा गया है.

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यूएई ने पर्यटकों, विदेशी कारोबारियों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को जगह दी है. सुधारों का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए यूएई अपनी सोच बदल रहा है.

कानूनी सुधारों का ऐलान सरकारी डब्ल्यूएएम समाचार एजेंसी पर किया गया और यूएई के इन नये कानूनी सुधारों को सरकारी अखबार ‘द नेशनल’ में विस्तार से प्रकाशित किया गया है…

बदलावों के तहत देश में 21 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए शराब पीने, बेचने और रखने पर दंड की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले, लोगों को शराब खरीदने, ले जाने या घर में पीने के लिए शराब लाइसेंस की जरूरत होती थी। नए नियमों से मुस्लिमों को शराब पीने की इजाजत मिलेगी जिनपर इसके लिए लाइसेंस लेने पर रोक थी।

अन्य संशोधन में गैर शादीशुदा जोड़ो को साथ में रहने की इजाजत दी गई है। यह यूएई में लंबे समय से एक जुर्म था। सरकार ने “सम्मान के लिए किए जाने वाले अपराधों“ को संरक्षण नहीं देने का भी फैसला किया है। यह कबायली प्रथा है जिसमें एक पुरुष रिश्तेदार अपने परिवार का अपमान होने पर अगर महिला पर हमला कर दे तो वह मुकदमे से बच सकता था। इसकी काफी आलोचना की जाती रही है।

इन बदलावों के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जिसके तहत यूएई और इजरायल के बीच संबंधों में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। इससे यूएई में इजरायली टूरिस्ट का आना-जाना बढ़ेगा और यूएई में निवेश के रास्ते खुलेंगे।

 

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