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सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई, योगी सरकार से…

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नई दिल्ली: ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को सुप्रीम कोर्ट से फिर से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने इससे पहले आठ जुलाई को इस मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी। योगी सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर जुबैर की तरफ से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।

इसके बाद, पीठ ने जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है साथ ही राज्य सरकार से चार हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने तक जुबैर की जमानत को जारी रखने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत 7 सितंबर तक जारी रहेगी।

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योगी सरकार ने कोर्ट में कहा है कि सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की तरफ से दायर याचिका के खिलाफ वह एक हलफनामा दाखिल करना चाहती है।

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