साउथ एक्टर विजय के कार टैक्स का विरोध करने पर HC ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

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जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें विजय के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, नर्तक, पार्श्व गायक और परोपकारी व्यक्ति हैं, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी दिखाई देते हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने दक्षिण के सुपर स्टार विजय को सख्त हिदायत दी है। विजय ने अपनी लग्जरी इम्पोर्टेड कार रोल्स रॉयस घोस्ट पर एंट्री टैक्स लगाने का विरोध किया था। इस पर अदालत ने कहा कि जिन्हें लोग रियल हीरो मानते हैं, वो महज फिल्मी हीरो नहीं रह सकते। अदालत ने कहा- ऐसे सम्मानित एक्टर से उम्मीद की जाती है कि वो टैक्स का समय पर और सही तरह से भुगतान करे।

विजय ने इंग्लैंड से ये कार 2012 में मंगवाई थी। इस पर मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि तमिलनाडु जैसा प्रदेश जहां एक्टर शासक बन जाते हैं, वहां पर अभिनेताओं से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे महज फिल्मी हीरो जैसा व्यवहार करें। टैक्स न चुकाने को राष्ट्र विरोधी आदत माना जाता है और यह असंवैधानिक है। अदालत ने विजय को आदेश दिया कि जुर्माने की रकम दो हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री को दी जाए। ये रकम कोविड रिलीफ फंड में जाएंगी।

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रोल्स रॉयस घोस्ट की भारतीय बाजार में मौजूदा कीमत 6 करोड़ रुपए है और तमिलनाडु में इस कार की कीमत का 20% एंट्री टैक्स लगाया गया है। अदालत ने कहा कि अभिनेता को ये टैक्स सम्मान के साथ जमा करना चाहिए। उन्हें उन लाखों फैंस की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, जो टिकट के पैसे देकर उनकी फिल्में देखते हैं। उन्हीं पैसों की बदौलत अभिनेता अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इतनी कीमती कार खरीद पाए हैं ।

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