SC में याचिका खारिज, नीट यूजी परीक्षा कार्यक्रम में नहीं होगा बदलाव

893 0

सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2021 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने या स्थगित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत छात्रों के एक वर्ग की असुविधा का हवाला देते हुए परीक्षा कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि, “हम इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे.हम अनिश्चितता नहीं चाहते हैं, परीक्षा जारी रहने दें। ” राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 3 सितंबर को बैंच को स्पष्ट किया था कि छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि तब तक सीबीएसई के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। एनटीए ने कहा था कि, “परिणाम की घोषणा न करने से छात्रों को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा और परिणाम केवल काउंसलिंग के दौरान ही मांगे जाएंगे। ”

टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में विकेटकीपिंग नहीं करना चाहते हैं मुशफिकुर रहीम

एडवोकेट सुमंत नुकाला द्वारा दायर याचिका में 12 सितंबर को नीट यूजी 2021 के सार्वजनिक नोटिस को “स्पष्ट रूप से मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में” स्थगित करने की मांग की गई थी। 3 सितंबर को एनटीए के वकील द्वारा किए गए सबमिशन पर सुनवाई करते हुए, बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से मौखिक रूप से कहा था कि, “आपकी शिकायत है कि अन्य परीक्षाएं शुरू होंगी और तब तक आपका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन दावा की गई राहत अनावश्यक है क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि आपको परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ”

Related Post

savin bansal

देवभूमि सीएससी सेंटर पर जिला प्रशासन ने जड़ा ताला; निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमियता

Posted by - November 27, 2025 0
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल (DM Savin Bansal) के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने सहारनपुर रोड माजरा अवस्थित देवभूमि…