राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तिहाड़ जेल

पी. चिदंबरम से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तिहाड़ जेल पहुंचे

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नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को तिहाड़ जेल पहुंची। जहां पर दोनों नेताओं ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि दोनों ने करीब 45 मिनट मुलाकात में पूर्व वित्त मंत्री के प्रति एकजुटता दिखाई है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तिहाड़ जाकर चिदंबरम से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी बीते सोमवार को चिदंबरम से मुलाकात की थी।

90 दिनों के बाद किसी को हिरासत में रखना अनुचित: सांसद कार्ति चिदंबरम

राहुल और प्रियंका की चिदंबरम से मुलाकात के बाद पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र और सांसद कार्ति ने कहा कि 99 दिन हो गए। 90 दिनों के बाद किसी को हिरासत में रखना अनुचित है। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और वह जल्द घर लौटेंगे। राहुल और प्रियंका ने सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले उनसे मुलाकात की है।

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ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आरोप लगाया था कि चिदंबरम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हलफनामे में कहा गया कि चिदंबरम के हिरासत में रहने के दौरान ईडी ने तीन लोगों को तलब किया था। इनमें से दो लोग नहीं आए और तीसरे ने चिदंबरम का सामना करने से इनकार कर दिया। तीसरे गवाह ने पेश होने के गंभीर परिणाम भुगतने का अंदेशा लिखित तौर पर जताया था।

ईडी ने कोर्ट में कहा था कि चिदंबरम का यह दावा करना बेहद आश्चर्यजनक है कि किसी ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। ऐसे बयान से स्पष्ट है कि वह अन्य लोगों के संपर्क में हैं। ईडी ने कहा कि अभी जांच अहम चरण पर है। चिदंबरम को महज इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है कि वह केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। जबकि दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस हलफनामे पर गौर करेगा।

बता दें कि चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। प्रथम दृष्टया आईएनएक्स मीडिया घोटाले में उनकी अहम व सक्रिय भूमिका नजर आती है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर इस तरह के आरोपी को रियायत दी गई तो इससे गलत संदेश जाएगा।

बता दें कि चिदंबरम फिलहाल मनी लान्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। चिदंबरम को सीबीआई ने विदेशी निवेश में अनियमितता बरतने के आरोप में गत 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन इससे पहले ही 16 अक्टूबर को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार घोषित कर दिया था, इसके चलते वह जमानत पर जेल से बाहर नहीं आ सके थे।

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