चिदंबरम को जमानत

पी. चिदंबरम को 105 दिन बाद खुली हवा में लेंगे सांस, विदेश जाने पर रोक

654 0

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के ईडी वाले मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम को बुधवार को जमानत दे दी है। बता दें कि 105 दिन जेल में रहने के बाद चिदंबरम अब खुली हवा की सांस ले सकते हैं। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। चिदंबरम के बेटे कार्ति ने बताया कि वह गुरुवार को संसद की कार्यवाही में भी हिस्सा लेंगे।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पी चिदंबरम की 106 दिनों की कैद प्रतिशोधपूर्ण थी

वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पी चिदंबरम की 106 दिनों की कैद प्रतिशोधपूर्ण थी और पूरा भरोसा है कि वह निष्पक्ष सुनवाई में खुद को निर्दोष साबित कर देंगे। दिल्ली की रोस एवेन्यू कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2 लाख रुपये के जमानत बांड और इस तरह की राशि की जमानत जारी की है।हालांकि उन्हें देश छोड़ने के लिए पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी। चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील मामले में मीडिया में कुछ भी बयान देने से मना किया गया है। पिछले 28 नवम्बर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया कि वह जांच में सहयोग करें

सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया कि वह जांच में सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले का दूसरे अभियुक्तों के मामले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि वह सीलबंद लिफाफे को नहीं देखना चाहती है। चूंकि हाईकोर्ट ने इन दस्तावेजों को देख लिया था। इसलिए हम उसे नहीं देखना चाहते हैं। चिदंबरम ने हाईकोर्ट के आदेश को ही चुनौती दी है। सीबीआई की ओर से दायर केस में चिदंबरम को पहले ही जमानत मिल चुकी है। फैसला सुनाए जाने के वक्त वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद के अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे।

भूख बढ़ाने, पेट की चर्बी घटाने में बहुत फायदेमंद हैं ये तीन योगासन 

ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अगर बेल मिली तो आम आदमी का सिस्टम से भरोसा खत्म हो जाएगा

सुनवाई के दौरान ईडी ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम की तरफ से कहा गया है कि मैं रंगा-बिल्ला नहीं हूं, तो मुझे क्यों जेल में रखा जा रहा है। इसका जवाब यह है कि इस अपराध की गंभीरता समाज पर प्रभाव डालती है। तुषार मेहता ने कहा था कि अगर बेल मिली तो आम आदमी का सिस्टम से भरोसा खत्म हो जाएगा। आरोपित वित्त मंत्री के पद पर थे। मेहता ने कहा कि एक गवाह ने उनके साथ आमने-सामने बैठने से मना कर दिया है। उस गवाह ने कहा कि वह बहुत प्रभावशाली हैं। मेहता ने कहा था कि क्या हम तभी करवाई करेंगे जब अपराध करने वाला रंगा-बिल्ला होगा?

Related Post

cm yogi

विकास का कोई विकल्प नहीं, पांच साल में बदलते और नए गोरखपुर को सबने देखा : सीएम योगी

Posted by - December 29, 2021 0
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कहा है कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। पांच साल में बदलते…
CM Yogi

अभिभावक के रूप में सीएम योगी ने दिया आशीर्वाद, दोस्त बन गिफ्ट की चॉकलेट

Posted by - May 29, 2024 0
गोरखपुर। बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर का एक दृश्य बहुत से श्रद्धालुओं, उनके पाल्यों के लिए आजीवन स्मरणीय बन गया। देश…
budget

UP Budget 2022: बजट में कानून व्यवस्था के प्रति दिखी सीएम योगी की प्रतिबद्धता

Posted by - May 26, 2022 0
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) की कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता बजट (Budget) में भी दिखाई दे रही है।…