निर्भया मामले के दोषी की दया याचिका खारिज

निर्भया मामले के जघन्य अपराधी की दया याचिका को खारिज, जल्द राष्ट्रपति को भेजी जाएगी

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने निर्भया मामले के दोषी की दया याचिका खारिज दी है। इसके बाद बुधवार को याचिका गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है। गृह मंत्रालय जल्द ही इसे राष्ट्रपति को भेज देगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 2012 में देश को हिला देने वाली इस घटना के दोषी की दया याचिका को खारिज कर चुका था।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार के गृहमंत्री सतेंद्र जैन ने दया याचिका की फाइल को उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेज दिया। जिसमें कहा गया था कि 2012 निर्भया मामले के जघन्य अपराधी विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज किया जाए।

इस मामले के दोषी 23 वर्षीय विनय शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद से दया याचिका की मांग की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि जघन्य अपराधी को बख्शा नहीं जा सकता है। दोषी को सजा देने से समाज में एक संदेश जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना के बारे में कोई सोच भी न सके।

दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, गृहमंत्री ने यह भी कहा है कि दया याचिका को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सिफारिश को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजें। इस मामले में तिहाड़ के महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा कि निर्भया मामले के एक दोषी विनय शर्मा ने दया याचिका दी है। तिहाड़ ने इसे दिल्ली सरकार को भेजा है। दिल्ली सरकार ने इसे उपराज्यपाल को भेज दिया है।

दिल्ली सरकार ने इसमें यह सिफारिश में कहा है कि यह जघन्य अपराध है। दया याचिका खारिज होनी चाहिए। इसके बाद इस फाइल को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया है। अब यह याचिका राष्ट्रपति के पास जाएगी।

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