हंगामे के बीच पास हुआ आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, आयुध कर्मचारी अब नहीं कर पाएंगे हड़ताल

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विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच सरकार ने संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को लोकसभा से दो अहम विधेयक पारित करा लिए।न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2021 और आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कराया गया। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक का उद्देश्य सरकारी आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है।

लोकसभा से बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कराए गए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक को विपक्ष ने कठोर बताया है। विपक्ष का कहना है कि  यह कर्मचारियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ विरोध करने के अधिकार से वंचित करेगा।

बता दें कि आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक का उद्देश्य सरकारी आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। देश भर में 41 आयुध कारखानों में लगभग 70,000 लोग काम करते हैं। संसद ने आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 को राज्यसभा से पारित होने के साथ ही मंजूरी दे दी।

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बता दें कि आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक का उद्देश्य सरकारी आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। देश भर में 41 आयुध कारखानों में लगभग 70,000 लोग काम करते हैं। संसद ने आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 को राज्यसभा से पारित होने के साथ ही मंजूरी दे दी।

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