हैंड सैनिटाइजर

बिना लाइसेंस यूपी में 30 जून तक बेंच सकेंगे हैंड सैनिटाइजर, सरकार ने दी छूट

1157 0

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को देखते हुए शासन ने ये निर्णय लिया है।

लॉकडाउन से परेशान ‘बजरंगी भाईजान’ की ‘मुन्नी’ ने की ये डिमांड, देखें वीडियो

सरकार के इस फैसले के बाद अब मेडिकल स्टोर के अलावा जनरल स्टोर और अन्य दुकानों पर भी सैनेटाइजर बेचे जा सकेंगे

सरकार के इस फैसले के बाद अब मेडिकल स्टोर के अलावा जनरल स्टोर और अन्य दुकानों पर भी सैनेटाइजर बेचे जा सकेंगे। प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने इस संबंध में आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। ये आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा स्थानीय औषधि निरीक्षक आवश्यकता पड़ने पर जांच कर सकेगा। निर्धारित मूल्य पर ही सैनेटाइजर बेचे जाएंगे।

औषधि विक्रय लाइसेंस की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से शिथिल करते हुए मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर आदि के माध्यम से बिक्री की अनुमति

आदेशों में कहा गया है कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रदेश में 30 जून तक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के शेड्यूल-के (12) और सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत हैंड सैनिटाइजर के खुदरा विक्रय के लिए औषधि विक्रय लाइसेंस की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से शिथिल करते हुए मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर आदि के माध्यम से बिक्री की अनुमति दी जाती है।

Related Post

dr-ram-manohar-lohiya-hospital

UP : लोहिया संस्थान में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए खुली हेल्पलाइन डेस्क

Posted by - February 28, 2021 0
लखनऊ। राजधानी में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (lohia institute) ने अपनी इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं में सुधार के…
CM Dhami

नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए वैज्ञानिक आधार पर प्रभावी कार्य करें: सीएम धामी

Posted by - June 5, 2024 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami)  ने नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास करने के…