मोदी की बायोपिक

सुप्रीम कोर्ट का EC को निर्देश, मोदी की बायोपिक देखने के बाद प्रतिबंध पर लें फैसला

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी पर बनी बायोपिक देखने और उसकी रिलीज पर रोक लगाने पर 19 अप्रैल तक फैसला लेने के लिए कहा है।अदालत ने आयोग से कहा है कि वह अपना जवाब 22 अप्रैल तक एक सीलबंद लिफाफे में दे।

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आपको बता दें चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए ये फिल्म पर रोक लगाई थी। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है जो किसी राजनीतिक दल या राजनेता के चुनावी हितों का पोषण करती हो।

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जानकारी के मुताबिक विपक्ष लगातार फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर रहा था क्योंकि उसका कहना है इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। फिल्म की रिलीज से एक पार्टी या व्यक्ति विशेष के प्रति मतदाता प्रभावित होंगे। इस लिए उच्चतम न्यायालय ने चकुनाव आयोग से कहा है कि वह विवेक ओबेरॉय अभिनीत पीएम मोदी की बायोपिक को देखे और इस बाता का निर्णय ले कि उसपर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं।

 

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