Debit-credit card

Debit-Credit कार्ड धारक दें ध्यान, 1 अक्टूबर से बंद होने जा रही है ये सर्विस

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नई दिल्ली। बैंक कल यानी 1 अक्टूबर 2020 से बैंकिंग नियमों में (Debit-credit card )कुछ बदलाव करने जा रहा है, जिसकी वजह से डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाली कुछ सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अपनी सेवाओं में बदलाव करने वाले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने अपने-अपने ग्राहकों को एसएमएस संदेश भेजकर सूचित करना भी शुरू कर दिया है।

जानें कौन सी सेवा हो जाएगी बंद

आरबीआई की ओर से हाल ही में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सर्विस बंद कर दी जाएगी। जिन ग्राहकों को इस सेवा का लाभ उठाना है, उन्हें एक्टिवेट कराना होगा। आरबीआई के दिशा निर्देश आने के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वह 1 अक्टूबर 2020 से डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सर्विस को बंद कर देगा। सबसे बड़े सरकारी बैंक की ओर से इस बात का ऐलान करने के बाद देश के दूसरे बैंकों ने भी नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है।

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इंटरनेशनल सर्विस के लिए जानें क्या करना होगा?

अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं, तो इंटरनेशलन ट्रांजेक्शन सर्विस से जुड़े रहने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजना होगा। इसके लिए आपको INTL के बाद अपने कार्ड की संख्या के आखिरी 4 डिजिट लिखकर 5676791 पर एसएमएस भेजना होगा। आरबीआई के नियमों के तहत ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। पहले यह बदलाव जनवरी 2020 से लागू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे मार्च तक के लिए टाल दिया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया था।

किस सर्विस का करें चयन?

बैंक के ग्राहकों के सामने अब एक बड़ा सवाल खड़ा है। ग्राहकों को कब और कौन सी सुविधा चाहिए, इसका चयन उन्हें खुद ही करना होगा। आरबीआई के नियमों को तहत ग्राहकों को इंटरनेशनल, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजेक्शन के लिए अलग-अलग प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। नए नियमों के मुताबिक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते समय बैंक ग्राहकों को डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की अनुमति देंगे। अगर किसी ग्राहक को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की सर्विस लेनी होगी, तो उन्हें यह सर्विस अलग से लेनी होगी। ऐसे में बिना जरूरत के वे पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे।

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