मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए वसूली की याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है।
- बॉम्बे हाईकोर्ट से गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका
- परमबीर सिंह द्वारा लगाए आरोपों की जांच CBI करेगी
- 15 दिन में शुरुआती रिपोर्ट देगी सीबीआई
याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच से अपील की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा। 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी।
क्या था 100 करोड़ रुपये वसूली का विवाद?
आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) का जब ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दावा किया था कि अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) द्वारा सचिन वाज़े को मुंबई से सौ करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने इनके अलावा भी अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए थे।
परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन सर्वोच्च अदालत ने परमबीर सिंह को पहले हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया था। इसी के बाद परमबीर सिंह और अन्य लोगों ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।