आज़म खान

आजम खान पत्नी और बेटे के साथ दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए

1164 0

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के साथ पत्नी राज्यसभा सांसद तजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सभी को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

आजम खान ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी

इससे पहले बुधवार को आजम खान के साथ पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आजम खां ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

एसपी रामपुर ने  कहा आजम खान को रामपुर जेल की जगह किसी अन्य जिले की जेल में रखा जाए

एसपी रामपुर ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई है। कहा आजम को रामपुर जेल की जगह किसी अन्य जिले की जेल में रखा जाए। बता दें कि कि कुर्की की मुनादी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी व विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सोमवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी थी।

आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी

अब्दुल्ला आजम खान के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट और बाद में गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।

स्वरा भास्कर और दिव्या दत्ता 10 सालों से हैं सैमलैं‌गिक रिश्ते में!

इसके बाद भी जब तीनों कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ धारा 82 के तहत गंज पुलिस ने 9 जनवरी को ढोल बजवा कर मुनादी कराई। इसके बावजूद आजम परिवार कोर्ट नहीं पहुंचा। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। तीनों के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट के आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि मुनादी के बाद भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद आजम, पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का है।

Related Post

Viksit UP

Viksit UP @2047: आमजन का मिल रहा सुझाव, अब तक करीब दो लाख फीडबैक दर्ज

Posted by - September 16, 2025 0
लखनऊ: योगी सरकार (Yogi Government)  द्वारा संचालित ‘समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ (Samarth UP-Viksit UP) अभियान निरंतर जनभागीदारी और…
CM Vishnudev

बस्तर के लोगों के लिए वरदान साबित होगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल: मुख्यमंत्री

Posted by - September 3, 2025 0
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मंत्रालय महानदी भवन…
जिरेनियम

किसानों ने सीखा ‘जिरेनियम’ की खेती से आमदनी बढ़ाने का तरीका

Posted by - December 10, 2019 0
लखनऊ। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीएसआईआर-सीमैप) लखनऊ में ‘आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण औषधीय एवं सगंध फसलों के उत्पादन…