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अमेठी : सवालों के घेरे में राहुल गांधी का नामांकन! 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

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अमेठी। अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किए गए नामांकन के खिलाफ आपत्ति जताई गई है। अमेठी कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्रों की जांच के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी अफजाल वारिस ने राहुल  के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है।

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राहुल गांधी के नामांकन को रद्द करने की मांग

निर्दलीय प्रत्याशी अफजाल वारसी का आरोप है कि राहुल  ने नामांकन के दौरान जो स्टाम्प लगाए है वह दिल्ली के है, जबकि उनके अमेठी का स्टाम्प लगाना चाहिए था। इतना ही नहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने शैक्षणिक योग्यता में हेरफेर और शपथ पत्र में चल संपति का ब्यौरा न देने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के नामांकन को रद्द करने की मांग की।

राहुल के एफिडेविट में जो चल संपत्ति का कालम है उसे भी खाली छोड़ा गया

बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी के वकील का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने एफिडेविड में जो स्टाम्प लगाए है वो दिल्ली के है, जबकि उन्हें अमेठी का स्टाम्प लगाना चाहिए था। राहुल गांधी ने अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं दी है जो अमेठी की जनता और देश के साथ धोखा है। राहुल के एफिडेविट में जो चल संपत्ति का कालम है उसे भी खाली छोड़ा गया है। निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल के वकील का आरोप था कि राहुल ने एक कंपनी रजिस्टर्ड करते समय खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, इसलिए वो भारतीय सिटीजन नहीं है। उनका दावा है कि राहुल ने गलत दस्तावेज दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को गुमराह किया है।

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तीसरा आरोप है कि जो तीन डिग्रियां उनके पास है उस साल राहुल गांधी के नाम से कोई छात्र नहीं

इसलिए वह चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। वकील का ये भी आरोप था कि उस कंपनी से जितने भी प्रॉफिट हुए है उसे उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं दिखाया है। इसके अलावा तीसरा आरोप है कि जो तीन डिग्रियां उनके पास है उस साल राहुल गांधी के नाम से कोई छात्र नहीं है। जो मिलता जुलता नाम सामने आ रहा है। उसमें राउल विंची है। इसलिए राहुल गांधी को सामने आना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि वो डिग्रियां किसकी है और वह क्वालिफाइड है की नहीं।
निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल ने बताया कि रिटर्निंग आफिसर ने हमारी बात सुनने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्र जारी कर मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को 11 बजे तक का समय दिया है।

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