JNU

दंगों की साजिश के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र की जमानत याचिका खारिज

333 0

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित “बड़ी साजिश” से जुड़े एक मामले में जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र-कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत (Amitabh Rawat) ने बुधवार को तीसरी बार अपने फैसले को टाल दिया था और इसे ‘सुधार के तहत’ बताते हुए गुरुवार के लिए पोस्ट किया गया था।

आदेश, जो मूल रूप से 14 मार्च को सुनाया जाना था, 21 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा लिखित नोट दाखिल करने के बाद अदालत ने इसे स्थगित कर दिया और 23 मार्च (बुधवार) के लिए पोस्ट किया। 3 मार्च को एक पीठ ने मामले में पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

यह भी पढ़ें : फिल्म का पड़ा प्रभाव, जम्मू-कश्मीर के व्यक्ति को होटल में नहीं मिला कमरा Video

जमानत याचिका का विरोध करते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने फरवरी 2020 में अमरावती में उमर खालिद द्वारा दिए गए भाषण की प्रासंगिकता पर तर्क दिया। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प के दौरे की घोषणा की गई थी। उसी दिन भारत आया।

यह भी पढ़ें : YOGI 2.0 कल होगा सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, इन हस्तियों को भेजा गया निमंत्रण

Related Post

CM Dhami, Manohar Lal Khattar

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय विद्युतमंत्री मनोहर लाल से की भेंट

Posted by - June 27, 2024 0
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युतमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal…
24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 1106 मामले

दिल्ली में अवैध कॉलोनियां होगी नियमित, केजरीवाल ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत

Posted by - October 23, 2019 0
नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने…
Paralysis

पैरालिसिस व्यक्ति के मूत्राशय से डॉक्टरों ने निकाला 500 ग्राम के 16 पत्थर

Posted by - June 25, 2022 0
नई दिल्ली: दिल्ली में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर (ISC) के डॉक्टरों ने एक 29 वर्षीय पैरालिसिस (Paralysis) व्यक्ति के मूत्र…