‘पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं’ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पर भड़कीं तापसी और सोना

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पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं’ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर तापसी पन्नू और सोना मोहापात्रा भड़कीं। तापसी ने ट्वीट किया, ‘बस अब यही सुनना बाकी था’। जबकि सोना ने ट्वीट किया, ‘इसे पढ़कर मुझे जो बीमारी महसूस हो रही है, वो यहां मैं जो कुछ भी लिखूं उससे परे है।’ दरअसल, कोर्ट ने माना कि पत्नी संग बना जबरन शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने कहा, ‘सेक्शुअल इंटरकोर्स या फिर पुरुष की ओर से ऐसी कोई क्रिया रेप नहीं कहलाएगी।  बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से अधिक हो। ’ जज ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता महिला आरोपी शख्स की वैध रूप से पत्नी है। ऐसे में पति के द्वारा उससे यौन संबंध बनाया जाने को रेप नहीं कहा जा सकता है।

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पीड़िता महिला ने अपने पति और सास-ससुर पर दहेज की मांग करने और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। इसके अलावा महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी ओर से विरोध किए जाने के बाद भी उसका पति उससे जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। भले ही यह जबरन या फिर उसकी उसकी मर्जी के बगैर ही किया गया हो।  अदालत ने पति को धारा 376 रेप के आरोप से बरी कर दिया।  हालांकि अब भी उस पर अप्राकृतिक संबंध बनाने, दहेज उत्पीड़न के आरोपों के तहत केस चल रहा है।

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