Delhi High Court

कोविड-19 के दौरान चेहरे को ढकना सुरक्षा कवच : दिल्ली हाईकोर्ट

669 0

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना  सुरक्षा कवच की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।

दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण वाला देश भारत

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क  सुरक्षा कवच  की तरह है।

Related Post

Tunnel Accident

टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास लगभग अंतिम चरण में

Posted by - November 22, 2023 0
सिलक्यारा/देहरादून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में सिलक्यारा टनल (Tunnel) में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्धस्तर पर…
Hospital

ई-हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हुआ लागू, सभी मरीजों की जानकारी होगी ऑनलाइन दर्ज

Posted by - June 21, 2022 0
लखनऊ: प्रदेश के सभी अस्‍पतालों में जल्‍द ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट (Hospital management) इन्‍फॉरमेशन सिस्‍टम प्रणाली को लागू किया जाएगा। जिसके…
जियो प्लेटफॉर्म्स

जियो प्लेटफॉर्म्स ने भरी रिलायंस की झोली , 5जी व जियोमार्ट के विस्तार का रास्ता साफ

Posted by - June 14, 2020 0
नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के मालिक मुकेश अंबानी ने समूह को मार्च 2021 तक ऋणमुक्त करने का जब…