Delhi High Court

कोविड-19 के दौरान चेहरे को ढकना सुरक्षा कवच : दिल्ली हाईकोर्ट

658 0

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना  सुरक्षा कवच की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।

दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण वाला देश भारत

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क  सुरक्षा कवच  की तरह है।

Related Post

मास्क और हजमत सूट की कमी

मास्क और हजमत सूट की कमी से निजात दिलाएगी आईआईटी कानपुर की तकनीक

Posted by - April 4, 2020 0
नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिससे मास्क और हजमत…