cm yogi

योगी सरकार ने पीड़ित एससी/एसटी परिवारों के लिए आवंटित किए 1400 करोड़ से अधिक रुपये

170 0

लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। योगी सरकार (Yogi Government) ने हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की पीड़िताओं को साढ़े सात वर्ष में 1447 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। यह सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है। अपराध की गंभीरता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों और उनके परिवारों को जरूरत पर सरकार की तरफ से मदद मिले। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यह सहायता 85,000 रुपये से 8.25 लाख रुपये तक होती है।

पीड़ितों को समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है प्रदेश सरकार

समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उन्हें सहायता मिल सके। इस पहल के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि परिवारों को जांच और परीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आवश्यक सहायता मिले।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित है समिति

विभिन्न अपराधों से पीड़ित एससी-एसटी की महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सतर्कता व मॉनीटरिंग समिति कार्य करती है, जबकि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की व्यवस्था की गई है।

अपराध की प्रकृति के आधार पर निर्धारित की जाती है सहायता

हत्या या अत्याचार के कारण मृत्यु होने पर परिजनों को 8.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें मुआवजा दो चरणों में वितरित किया जाता है। 50 प्रतिशत राशि पोस्टमार्टम के तुरंत बाद और शेष 50 प्रतिशत औपचारिक रूप से अदालत में चार्जशीट जमा होने के बाद प्रदान की जाती है।

आज दुनियाभर के पर्यटकों को लुभा रहा यूपी : योगी आदित्यनाथ

बलात्कार या सामूहिक बलात्कार (धारा 375, भारतीय दंड संहिता) के मामले में, पीड़ित 5.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के हकदार हैं। कानूनी प्रक्रिया के दौरान यह सहायता चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है। कुल 50 प्रतिशत राशि मेडिकल जांच और मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि के बाद दी जाती है, 25 प्रतिशत राशि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद दी जाती है और अंतिम 25 प्रतिशत राशि निचली अदालत में मुकदमा समाप्त होने के बाद दी जाती है। धारा 376 घ के तहत सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को राज्य सरकार 8.25 लाख रुपये प्रदान करती है। इसमें 50 प्रतिशत राशि मेडिकल जांच और मेडिकल रिपोर्ट के सत्यापन के बाद दी जाती है। 25 प्रतिशत राशि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद दी जाती है। अंतिम 25 प्रतिशत राशि निचली अदालत में मुकदमा समाप्त होने पर दी जाती है।

Related Post

24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकारी आंकड़े से 43 गुना ज्यादा, अखिलेश- BJP आंकड़े नहीं मुंह छुपा रही

Posted by - June 22, 2021 0
कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव काफी कम हो गया है, नए संक्रमितों के दैनिक मामलों में भारी कमी देखने…
Jewar Airport

सीएम योगी के निर्देश पर जेवर हवाई अड्डे से ग्रेटर नोएडा तक शुरू होगी बस सेवा

Posted by - April 13, 2025 0
ग्रेटर नोएडा/लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के निर्देश पर, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में सार्वजनिक…
CM Yogi

लोस चुनाव : तीसरे चरण के बाद ही विपक्ष चारो खाने चित्त : योगी

Posted by - May 8, 2024 0
कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने बुधवार को अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार देवेन्द्र सिंह भोले के समर्थन…

बंगाल भाजपा के बड़े नेताओं पर ममता की नजर! दिलीप घोष चाय पर आमंत्रण दिया

Posted by - August 19, 2021 0
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रण के बाद से…
Footwear-Leather Industry

यूपी में लेदर, फुटवेयर एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क

Posted by - April 24, 2025 0
लखनऊ । उत्तर प्रदेश को ‘उद्यम प्रदेश’ में परिवर्तित कर रही योगी सरकार राज्य के ‘वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी’…