आज़म खान

आजम खान पत्नी और बेटे के साथ दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए

1009 0

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के साथ पत्नी राज्यसभा सांसद तजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सभी को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

आजम खान ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी

इससे पहले बुधवार को आजम खान के साथ पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आजम खां ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

एसपी रामपुर ने  कहा आजम खान को रामपुर जेल की जगह किसी अन्य जिले की जेल में रखा जाए

एसपी रामपुर ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई है। कहा आजम को रामपुर जेल की जगह किसी अन्य जिले की जेल में रखा जाए। बता दें कि कि कुर्की की मुनादी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी व विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सोमवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी थी।

आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी

अब्दुल्ला आजम खान के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट और बाद में गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।

स्वरा भास्कर और दिव्या दत्ता 10 सालों से हैं सैमलैं‌गिक रिश्ते में!

इसके बाद भी जब तीनों कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ धारा 82 के तहत गंज पुलिस ने 9 जनवरी को ढोल बजवा कर मुनादी कराई। इसके बावजूद आजम परिवार कोर्ट नहीं पहुंचा। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। तीनों के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट के आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि मुनादी के बाद भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद आजम, पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का है।

Related Post

Samrat Choudhry

विधानसभा में मर्यादा भूले नीतीश के मंत्री,तेजस्वी बोलें- कैसे कैसे लोग मंत्री बन गए हैं

Posted by - March 17, 2021 0
पटना। बिहार विधानसभा में बुधवार को राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी (Minister Samrt Chaudhary) और विधानसभा अध्यक्ष विजय…
यूपी विधानसभा चुनाव 2022

हरियाणा विधानसभा चुनावः बसपा ने उम्मीदवारों की जारी की दूसरी सूची

Posted by - October 2, 2019 0
नई दिल्ली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार यानी आज बसपा ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी…

कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई के बीच केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन

Posted by - June 19, 2021 0
अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में केजरीवाल सरकार ने वृद्धि कर दी है। वृद्धि 1 अप्रैल, 2021…