ईवीएम में गड़बड़ी

21 विपक्षी दल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 50 फीसदी EVM से VVPAT को मैच कराया जाए

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर एक बार फिर विपक्ष लामबंद है। देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस पार्टियों ने कोर्ट से मांग है कि वह चुनाव आयोग को ईवीएम से वीवीपैट के 50 फीसदी मिलान करने का निर्देश दे।

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तीन फेज के लोकसभा चुनाव 2019 में कई जगहों पर ईवीएम में टैम्परिंग और गड़बड़ी की बात सामने आई

सुप्रीम कोर्ट दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि पहले तीन फेज के चुनाव में कई जगहों पर ईवीएम में टैम्परिंग और गड़बड़ी की बात सामने आई हैं। इससे पहले आठ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह हर विधानसभा में कम से कम पांच बूथों पर ईवीएम-वीवीपैट पर्चियों का मिलान कराए। विपक्षीय पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में समीक्षा याचिका दायर की है।

चुनाव आयोग हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक ईवीएम और वीवीपैट का  करता है औचक मिलान

बता दें कि 21 विपक्षीय पार्टियों द्वारा याचिका दाखिल करने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका को ज्यादा समय तक रोक कर नहीं रखा जा सकता।  इस समय चुनाव आयोग हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक ईवीएम और वीवीपैट का औचक मिलान करता है।

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अगर 50 फीसदी वीवीपैट का मिलान कराया गया तो औसतन मतगणना में लगेगा 5.2 दिन 

इस बार के लोकसभा चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो इस बार 10.35 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में करीब-करीब 250 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट में दलील दी थी कि एक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट पर्चियों के मिलान में एक घंटे का समय लगता है। अगर 50 फीसदी वीवीपैट का मिलान कराया जाए तो औसतन मतगणना में 5.2 दिन लगेगा।

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