यूपी हिंसा

यूपी हिंसा: अविलंब पोस्टर-बैनर फोटो को तत्काल हटाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

850 0

प्रयागराज। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हिंसा व तोडफ़ोड़ करने वालों का सार्वजनिक स्थल पर पोस्टर लगाने के मामले में आज सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को अविलंब पोस्टर और बैनर फोटो आदि हटाने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हिंसा के दौरान नामजद लोगों के नाम, पते और फोटो को भी सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में 16 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना कानूनी उपबंध के नुकसान वसूली के लिए पोस्टर मे फोटो लगाना अवैध है। यह निजता अधिकार का हनन है। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये किसी की फोटो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करना गलत है।

होली के रंगो के बीच भूल भुलैया 2 की शूटिंग के लिए लखनऊ पहुंचे कार्तिक आर्यन

इससे पहले रविवार को मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी उसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील देते हुए कहा था कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया, ताकि आगे इस तरह का प्रयास न किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी दलील से सहमत नहीं हुआ। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हिंसा के दौरान नामजद लोगों के नाम, पते और फोटो को भी सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है।

Related Post

Mussoorie Restructuring Water Supply Scheme

मसूरी पुनगर्ठन जल आपूर्ति योजना हेतु 56.46 करोड़ रूपये की विशेष सहायता अनुदान स्वीकृत

Posted by - June 6, 2023 0
देहारादून। भारत सरकार द्वारा मसूरी पुनगर्ठन जल आपूर्ति योजना (Mussoorie Restructuring Water Supply Scheme) हेतु 56.46 करोड़ रूपये की विशेष…
savin bansal

लखवाड़-व्यासी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में हम सबकी भूमिका अत्यंत गहन: डीएम

Posted by - November 20, 2025 0
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल (Savin Bansal) की अध्यक्षता में लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की…