यूजीसी ने जारी की सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन, फिर से खुलेंगे विश्वविद्यालय

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राष्ट्रीय डेस्क.   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गुरूवार को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए सुरक्षा संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोरोना वायरस की वजह से देश भर में महीनो से सभी कॉलेज बंद थे. लेकिन यूजीसी ने अब उच्च शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला लिया है. यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है.

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इसके लिए अभी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया फिलहाल इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरुरी है। वहीं तारीख तय करने का अधिकार विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को दिया गया है। हालांकि किसी भी संस्थान में कुल छात्रों के 50 फीसदी से अधिक की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी और रिसर्च को छोड़कर अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी।

चरणबद्ध तरीके से कक्षाओं को खोलने की अनुमति

विश्वविद्यालयों और कालेजों में नया शैक्षणिक सत्र दो नवंबर से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। यूजीसी ने साफ कहा है कि विश्वविद्यालय अगर छात्रों को कक्षाओं में बुलाकर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो वह राज्य सरकार से अनुमति लेकर तय सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ऐसा कर सकते है।

हालांकि उन्हें एक चरणबद्ध तरीके से कक्षाओं को खोलने के लिए कहा गया है। यही वजह है कि यूजीसी ने जो दिशा-निर्देश जारी किए है, उनमें पहले शोध और स्नात्कोत्तर के छात्रों को बुलाने के लिए कहा है, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है। इसके साथ ही लाइब्रेरी और प्रशासनिक भवन को खोलने की अनुमति है। जिसमें दो गज की दूरी और मास्क को अनिवार्य किया गया है।

इन शर्तों के साथ छात्रावास भी खुलेंगे

यूजीसी ने इस बीच छात्रावासों को भी तय सुरक्षा मानकों के साथ खोलने की अनुमति दी है, लेकिन एक कमरे में एक ही छात्र को रहने की अनुमति होगी। यदि किसी छात्र में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे लेकर छात्रावासों पर नियमित नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूजीसी ने इस बीच छात्रावासों को भी तय सुरक्षा मानकों के साथ खोलने की अनुमति दी है, लेकिन एक कमरे में एक ही छात्र को रहने की अनुमति होगी। यदि किसी छात्र में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे लेकर छात्रावासों पर नियमित नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

 

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