DM Savin Bansal

प्रशासन के हाथ जब पंहुचे शिक्षा माफियाओं के गिरेबान तक, तब सुधरा विद्यालयों का फीस स्ट्रक्चर

103 0

देहरादून: मुख्यमंत्री (CM Dhami) के निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल (DM Savin Bansal) के निर्देशन में शिक्षा माफियाओं पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभिभावकों से फीस (School Fees) के नाम पर वसूली की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई नामी-गिरामी स्कूलों पर कार्यवाही से जहां शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं वही बड़े-बड़े स्कूलों का फीस (School Fees) बढोतरी का खेल भी सामने आया है। फीस बढोतरी पर जिला प्रशासन की जीरो टालरेंस की नीति अपनाए हुए है।

मुख्यमंत्री (CM Dhami) के निर्देश पर जिला प्रशासन का शिक्षा माफियाओं पर प्रहार जारी है, जिले में पहली बार शिक्षा माफियाओं के हौसले मटियामेट हुए हैं। जब प्रशासन के हाथ शिक्षा माफियाओं के गिरेबान तक पंहुचे तब विद्यालयों का फीस (School Fees) स्ट्रक्चर सुधरने लगा। जिला प्रशासन के स्वशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे अब शिक्षा माफियाओं के हौसले नहीं टिक पा रहे हैं, जिससे जिले के कई नामी गिरामी स्कूल अब मनमर्जी फीस बढोतरी पर आए बैकफुट पर आएं है।

जिला प्रशासन ने जैसे ही सख्ताई दिखाई तो धीरे-2 स्कूल फीस बढोतरी का खेल भी खुलने लगा। द प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल, भनियावाला का मामला सामने आया है जहां 100 से अधिक अभिभावकों ने फीस (School Fees) बढ़ोतरी की थी शिकायत, बिना मान्यता नवीनीकरण के स्कूल संचालित होने पर प्रशासन ने लगाई रू0 5,20,000 शास्ति लगाई ही।

जिले के भानियावाला में अवस्थित प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल का फीस बढोतरी पर 100 से अधिक अभिभावकों द्वारा डीएम को शिकायत की गई थी। डीएम के निर्देश पर सीडीओ पर बुलाये जाने के उपरान्त भी स्कूल प्रबन्धन उपस्थित नही हो रहे थे।

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि विद्यालय को प्री प्राईमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से मार्च 2020 से मार्च 2025 तक की अवधि 5 वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की गई थी, जबकि स्कूल प्रबन्धन द्वारा मान्यता नवीनीकरण के लिए अभी तक आवेदन नही किया गया है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा द प्रसिडेंसी विद्यालय पर प्री-प्राईमरी से कक्षा-8 तक बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन करने के फलस्वरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 की उपधारा-5 में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय पर प्रतिदिवस 10,000/- की दर से दिनांक 1 अपै्रल 2025 से 22 मई 2025 तक 52 दिवसों का कुल 5,20,000/- रूपये शास्ति आरोपित कर दी गई है।

उक्त शास्ति की धनराशि विद्यालय प्रशासन को पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अन्तर्गत जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि विद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि में शास्ति की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो विद्यालय प्रशासन से धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

Related Post

पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम ने की घोषणा, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 50-50 लाख का मुआवजा

Posted by - October 6, 2021 0
लखनऊ। पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गये किसानों और पत्रकार के परिजनों को 50-50…
CM Dhami

राखी, राहत और रिश्ता – आपदा के बीच मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक दृश्य

Posted by - August 8, 2025 0
धराली (उत्तरकाशी): उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे…
CM Dhami

धामी सरकार ने नशे के खिलाफ छेड़ी बड़ी मुहिम, नशा मुक्ति केंद्रों पर चलेगा राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान

Posted by - July 22, 2025 0
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने…
DGP Dilbagh singh

Jammu-Kashmir: पिछले 72 घंटे में चार अलग-अलग एनकाउंटर में ढेर किए 12 आतंकी

Posted by - April 11, 2021 0
जम्मू-कश्मीर।  शोपियां और अनंतनाग जिलों में शुरू हुई मुठभेड़ों में मरने वाले आतंकवादियों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।…