नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैन नंबर और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके बाद अब आपके पास तीन महीने की और मोहलत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी ने आठवीं बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख बढ़ाई है।
सीबीडीटी ने आठवीं बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख बढ़ाई
आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी लोगों को दी है। बता दें कि सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बता दें कि पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।
पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया है। इससे पहले यह तारीख मंगलवार (31 दिसंबर 2019) थी। सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप – धारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है।
बता दें कि आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।