सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वहकोरोना से मौत का शिकार होने वाले सभी लोगों के परिवारों को अनुग्रह राशि दे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए यह भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि ये मुआवजा कितना होगा ये खुद सरकार को तय करना होगा, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने NDMA के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही NDMA को निर्देश दिया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे, जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार करे।
इस पर कोई विवाद नहीं है कि आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 (डीएमए 2005) के सेक्शन 12 (iii) में राहत का प्रावधान है। इसमें केंद्र सरकार के मातहत राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह विशिष्ट आपदाओं में होने वाली मौतों के मामले में अनुग्रह राशि देने के लिए दिशानिर्देश बनाए।
इस पर कोई बहस नहीं है कि इस संबंध में 2015 में दिशानिर्देश बनाए गए थे, जो अब भी लागू हैं और उनमें यह प्रावधान है कि “4.00 लाख रुपए प्रति मृत व्यक्ति” के हिसाब से “उनके परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाएगी।”