Mohammad Zubair

मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

600 0

नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज़ वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की जमानत याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी ने एक ट्वीट के लिए दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तीन हिंदू संतों को “घृणा फैलाने वाले” कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों की अंतरिम ज़मानत इस शर्त पर दी कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा बेंगलुरू या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार कार

 

Related Post

Shivangi Singh

वाराणसी की बेटी शिवांगी सिंह उड़ाएगीं राफेल जेट,रचा इतिहास

Posted by - September 23, 2020 0
वाराणसी। हरियाणा के अंबाला स्थित राफेल की 17 गोल्‍डन एरो स्‍क्‍वाड्रन को पहली महिला पायलट मिल गई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट…

बीएल संतोष के सहायक के दुर्व्यवहार से पं. दीनदयाल उपाध्याय के प्रपौत्र खफा

Posted by - May 28, 2021 0
देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय  संगठन  महामंत्री बीएल संतोष के सहायक अरुण भिंडे के व्यवहार से भारतीय जनता…