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मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Mohammad Zubair

Mohammad Zubair

नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज़ वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की जमानत याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी ने एक ट्वीट के लिए दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तीन हिंदू संतों को “घृणा फैलाने वाले” कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों की अंतरिम ज़मानत इस शर्त पर दी कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा बेंगलुरू या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

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