up panchayat election

UP राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश, मतगणना केन्द्र पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

2808 0

लखनऊ। जानलेवा कोरोना महामारी के बीच आखिरकार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) के लिए चारों चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। इस दौरान सैकड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हुए तो वहीं कुछ को जान भी गंवानी पड़ी। अब दो मई को मतगणना की जाएगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission)  ने दिशा निर्देश जारी किये हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा जारी किये निर्देश

1- प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या रैपिड एन्टीजन टेस्ट (Rapid antigen test की निगेटिव रिपोर्ट या कोविड- 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के बाद मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

2- प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।

3- कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा।

4- मतगणना अभिकर्ताओं की सूची चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घंटे पहले निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

5- मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी।

6- मतगणना केंद्र/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों और एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा।

7- मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पहले, मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय और मतगणना समाप्ति पर सैनिटाइज किया जाएगा. मतपेटिकाओं और स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा।

8- मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी।

9- मतगणना हाल / कक्ष परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

10- सैनिटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।

11- जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

12- मतगणना हाल/कक्ष के अन्दर मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओं आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार होगी।

13- विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा।

बता दें कि किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 50 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Related Post

AK Sharma

स्वच्छता के प्रति गंभीर है प्रदेश सरकार, केन्द्र की गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य कर रही: एके शर्मा

Posted by - September 13, 2024 0
लखनऊ। केन्द्रीय मंत्री, आवास एवं शहरी मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता की थीम के…
उज्जैन के 'शिवभक्त' एसपी

उज्जैन के ‘शिवभक्त’ एसपी का भगवान शिव के गाने पर डांस वीडियो वायरल

Posted by - February 21, 2020 0
उज्जैन। मध्यप्रदेश के एक पुलिस अधिकारी सचिन अतुलकर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग अतुलकर के…
Gida

गीडा को सीएम के हाथों मिलेगी 1551 करोड रुपये की परियोजनाओं की सौगात

Posted by - June 16, 2025 0
गोरखपुर। औद्योगिक नक्शे पर तेजी से उभर रहे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) क्षेत्र में 1551 करोड़ रुपये की विकास…