up panchayat election

UP राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश, मतगणना केन्द्र पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

2817 0

लखनऊ। जानलेवा कोरोना महामारी के बीच आखिरकार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) के लिए चारों चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। इस दौरान सैकड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हुए तो वहीं कुछ को जान भी गंवानी पड़ी। अब दो मई को मतगणना की जाएगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission)  ने दिशा निर्देश जारी किये हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा जारी किये निर्देश

1- प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या रैपिड एन्टीजन टेस्ट (Rapid antigen test की निगेटिव रिपोर्ट या कोविड- 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के बाद मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

2- प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।

3- कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा।

4- मतगणना अभिकर्ताओं की सूची चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घंटे पहले निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

5- मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी।

6- मतगणना केंद्र/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों और एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा।

7- मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पहले, मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय और मतगणना समाप्ति पर सैनिटाइज किया जाएगा. मतपेटिकाओं और स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा।

8- मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी।

9- मतगणना हाल / कक्ष परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

10- सैनिटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।

11- जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

12- मतगणना हाल/कक्ष के अन्दर मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओं आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार होगी।

13- विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा।

बता दें कि किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 50 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Related Post

CM Yogi

रामोत्सव 2024: योगी सरकार का संकल्प: अयोध्या में यातायात हो सुगम, सुरक्षित हो सफर

Posted by - January 8, 2024 0
अयोध्या। रामनगरी अयोध्या (Ayodhya) को संवारने में प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अध्यात्म से…
CM Yogi

आत्मनिर्भर भारत अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि साकार होती हकीकत है- सीएम योगी

Posted by - October 18, 2025 0
लखनऊ। रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh)…
उत्तर प्रदेश की राजधानी में गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार 

उत्तर प्रदेश की राजधानी में गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार 

Posted by - March 30, 2021 0
राजधानी के थाना आशियाना व कैंट में एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मुकदमे के फरार वांछित अभियुक्त अंतर्जनपदीय गांजा तस्कर को  नगराम पुलिस द्वारा सोमवार शाम  चार किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर नगराम के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना नगराम मोहम्मद अशरफ ने बताया कि शाह मोहम्मदपुर अपैया निवासी  विनीत कुमार जायसवाल गांजा का अंतर्जनपदीय तस्कर है। इसके विरुद्ध राज्य के विभिन्न जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं। पूर्व में भी उसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हो चुका है।  वर्ष 2015 में इसे उन्नाव के सोहरामऊ थाने में 50 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2016 में अभियुक्त विनीत जायसवाल व इसके गिरोह के सदस्यों को  जनपद कौशांबी  के थाना पूरामुफ्ती  में 868 किलो गांजा के साथ व इसी वर्ष  कौशांबी के ही थाना सैनी में 1432 किलो गांजा के साथ  गिरफ्तार किया गया था। सड़क हादसों में आधा दर्जन की हुई मौत वर्ष 2018  में नारकोटिक्स सेल लखनऊ द्वारा विनीत जायसवाल व इसके गैंग के सदस्यों को 40 किलो  गांजा के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। वर्ष 2020 में राजधानी के थाना आशियाना व थाना कैंट में एनडीपीएस एक्ट के दर्ज मुकदमे में आरोपी विनीत जायसवाल फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आयुक्त लखनऊ व पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए थे। नगराम पुलिस द्वारा काफी दिनों से इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे, सोमवार की शाम उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव, उमाशंकर सिंह सिपाही राजीव पांडे अंबिकेश तिवारी व मोहम्मद याकूब द्वारा नगराम पेट्रोल पंप के पास नहर पुलिया से आगे विनीत जायसवाल को अवैध गांजे के साथ दबोच लिया गया। वजन करने पर गांजे का वजन चार किलो 100 ग्राम निकला। आरोपी युवक को पकड़ कर थाने लाया गया जहां पूछताछ करने पर आरोपी विनीत कुमार जायसवाल ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश व नेपाल से अवैध गांजे की तस्करी कर आसपास के जिलों में सप्लाई करता है। अभियुक्त अवैध रूप से गांजे की तस्करी व बिक्री करने का अ•यस्त अपराधी है तथा नगराम थाने का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है इसके परिवार में भाई जितेंद्र कुमार जायसवाल व मां चंद्रावती जायसवाल अवैध गांजा तस्करी में संलिप्त रहती हैं। इसके द्वारा अवैध गांजा की तस्करी से अर्जित की गई दौलत से बनाई गई संपत्ति का पता लगाया जा रहा है।  
CM Yogi

राम हमारे आराध्य हैं, राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिएः सीएम योगी

Posted by - February 10, 2024 0
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने शनिवार को बजट सत्र पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित किया। उन्होंने…