Yogi

सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज, सीएम योगी को दी थी धमकी

371 0

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक शाजिल इस्लाम (Shajil Islam) की अग्रिम जमानत याचिका को जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। शाजिल इस्लाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को कथित रूप से धमकी देने और उनके खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया गया है। जिला अदालत के वकील एसके पाठक ने कहा कि भोजीपुरा से सपा विधायक इस्लाम ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को राजनीतिक साजिश बताते हुए जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

पाठक ने कहा, “अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।” 1 अप्रैल को विजयी सपा विधायकों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित रूप से धमकी देने और उनके खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए इस्लाम और कुछ अन्य सपा पार्टी के नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था।

समारोह का आयोजन सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने किया। बरेली के बारादरी पुलिस स्टेशन में धारा 504 (शांति भंग), 506 (धमकी देना) और 153 ए (दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस शिकायत में कहा गया है कि इस्लाम ने समारोह में अपनी पार्टी के समर्थकों से कहा कि “अगर उनके (आदित्यनाथ के) मुंह से आवाज निकलेगी, तो हमारी (सपा की) बंदूकें धुआं नहीं बल्कि गोलियों का उत्सर्जन करेंगी”।

कॅप्री ग्लोबल 50 में भारत में काम कर रही 50 कंपनियों की रैंकिंग

हालांकि, भोजीपुरा विधायक ने उस वीडियो क्लिप की सत्यता पर सवाल उठाया है जिसके आधार पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी, यह कहते हुए कि समाचार चैनल ने उनके बयान से छेड़छाड़ की थी। कथित बयान के कुछ दिनों बाद, बरेली विकास प्राधिकरण ने विधायक के एक पेट्रोल पंप को बुलडोजर कर दिया था, जो कथित रूप से स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं बनाया गया था और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था।

हाफिज सईद को 31 साल जेल की सुनाई गई सजा

Related Post

Maha Kumbh

मेला क्षेत्र में शिविरों को मिलेंगी सभी सुविधाएं, तीन-तीन बार किया जाएगा सत्यापन

Posted by - January 3, 2025 0
महाकुम्भ नगर। महाकुम्भ 2025 (Maha Kumbh) को भव्य और दिव्य बनाने में जुटी योगी सरकार यहां मेला क्षेत्र में लगने…

पूर्व मंत्री मनोज पाण्डेय जल्द करेगी विजिलेंस

Posted by - February 28, 2021 0
आय से अधिक सम्पत्ति की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) शीघ्र ही समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडेय को बयान दर्ज कराने के लिए शीघ्र ही नोटिस भेजा जाएगा। शासन के आदेश पर विजिलेंस ने उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायतों की खुली जांच शुरू कर दी है। गोपनीय जांच में शिकायतें प्रथमदृष्ट्या सही पाए जाने के बाद खुली जांच के आदेश दिए गए हैं।   फतेहपुर : स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नजदीकी रहे प्रेमदत्त तिवारी का निधन बिजलेंस के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व मंत्री मनोज पाण्डेय से आय से अधिक सम्पत्ति मामले में पूछताछ की जाएगी। इसके लिए उनको नोटिस भेजा जाएगा। मनोज पांडेय पर अपने क्षेत्र के दलित परिवार की जमीन अवैध ढंग से हथियाने का भी आरोप है। शिकायतें मिलने पर सरकार ने विजिलेंस के माध्यम से पहले गोपनीय जांच कराई। जांच में आरोप प्रथमदृष्ट्या सही पाए गए। जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद शासन ने विजिलेंस को मनोज पांडेय के विरुद्ध खुली जांच करने का आदेश दे दिया। विजिलेंस अब शिकायतों से संबंधित साक्ष्य जुटाने के साथ ही मनोज पांडेय से पूछताछ भी करेगी। खुली जांच में दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडेय सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जांच के शिकंजे में फंसने वाले वह तीसरे पूर्व मंत्री हैं। सपा सरकार में मंत्री रहे मो. आजम खां के विरुद्ध एसआईटी व गायत्री प्रसाद प्रजापति के विरुद्ध विजिलेंस जांच की जांच चल रही है। एसआईटी जल निगम भर्ती घोटाले में मो. आजम खां को दोषी ठहरा चुकी है। गायत्री प्रजापति के विरुद्ध तो आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है
AK Sharma

विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और बेईमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं: एके शर्मा

Posted by - August 30, 2022 0
लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने पॉवर कारपोरेशन एवं ऊर्जा निगमों के अधिकारियों…
Maharishi Valmiki International Airport

रामोत्सव 2024: अयोध्या का त्रेतायुगीन गौरव लौटा रहा ‘महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट’

Posted by - December 29, 2023 0
अयोध्या । प्रभु श्रीराम उत्तर प्रदेश समेत देश-दुनिया की आस्था का केंद्र हैं और आस्था के इस केंद्र के हृदयस्थल अयोध्या…